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क्या वकील के खिलाफ Consumer Court में "Deficiency in Service" की शिकायत की जा सकती है?

⚖️ कानूनी जानकारी | आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अधिवक्ताओं द्वारा दी जाने वाली कानूनी सेवाएं Consumer Protection Act के दायरे में नहीं आतीं। इसलिए किसी वकील के विरुद्ध केवल यह आरोप लगाकर कि उसने उचित कानूनी सेवा नहीं दी, Consumer Commission में शिकायत कायम नहीं की जा सकती। 

मुख्य बिंदु:

✅ अधिवक्ता के विरुद्ध Consumer Protection Act के तहत "Deficiency in Service" का मामला नहीं चलेगा।

✅ हाईकोर्ट ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 2024 के निर्णय का अनुसरण किया, जिसमें कहा गया था कि अधिवक्ताओं की सेवाएं उपभोक्ता कानून के अंतर्गत नहीं आतीं।

✅ यदि किसी अधिवक्ता के विरुद्ध पेशेवर कदाचार (Professional Misconduct) का आरोप हो, तो उचित मंच State Bar Council / Bar Council of India या अन्य उपलब्ध कानूनी उपाय हो सकते हैं; केवल Consumer Forum इसका उपयुक्त मंच नहीं है।

ब्रांडिंग (पोस्टर के लिए):

Advocate Sandeep Pandey



📷 Instagram: @lawyer_pandey

शीर्षक सुझाव:


"वकीलों पर Consumer Court में 'Deficiency in Service' का दावा नहीं चलेगा — आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट"

 
 
 

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