बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में तुरंत गिरफ्तारी का आदेश।
- Advocate Sandeep Pandey
- Feb 4
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Updated: Feb 5

शाम 4 बजे तक सरेंडर करें राजपाल यादव: दिल्ली हाईकोर्ट ने समय बढ़ाने से किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को आज शाम 4 बजे तक जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उन्हें और समय देने से इनकार कर दिया। यादव को इस मामले में पहले ही 6 महीने की सजा सुनाई जा चुकी है।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि यादव को पहले भी भुगतान के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने कोर्ट को दिए गए आश्वासन पूरे नहीं किए। कोर्ट ने कहा, “अब किसी तरह की नरमी का आधार नहीं बचा है।”
राजपाल यादव पर प्रोडक्शन कंपनी के ₹2.5 करोड़ बकाया थे, जिन्हें किस्तों में चुकाने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हुआ। कोर्ट ने उनके व्यवहार पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि बार-बार आश्वासन देकर भी आदेशों का पालन नहीं किया गया। इसलिए उन्हें तुरंत सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है।



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