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महाराष्ट्र सरकार ने Advocate (Protection Bill) अधिवक्ता संरक्षण विधेयक पेश किया, वकीलों को गंभीर चोट पहुँचाने पर 7 वर्ष तक की जेल का प्रस्ताव।




महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में अधिवक्ता संरक्षण विधेयक (Advocates Protection Bill - APB) पेश किया

महाराष्ट्र सरकार ने 13 जुलाई को विधानसभा में अधिवक्ता संरक्षण विधेयक (Advocates Protection Bill) प्रस्तुत किया है। इस विधेयक का उद्देश्य अधिवक्ताओं पर होने वाले हमलों, धमकी, डराने-धमकाने तथा उनकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने जैसी घटनाओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

विधेयक की प्रमुख बातें:

  • ⚖️ अधिवक्ताओं पर हमला या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने से जुड़े अपराध संज्ञेय (Cognizable) और गैर-जमानती (Non-Bailable) होंगे।

  • 👨‍⚖️ साधारण चोट पहुँचाने पर 6 माह से 2 वर्ष तक की कैद तथा ₹25,000 तक जुर्माना का प्रावधान है।

  • 🚨 गंभीर चोट पहुँचाने पर 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद तथा ₹50,000 से ₹1,00,000 तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।

  • 🛑 किसी अधिवक्ता को उसके पेशेवर कार्य से रोकने, धमकाने या डराने पर कम से कम 6 माह की सजा का प्रावधान है।

  • 🏢 यदि किसी वकील के चैंबर, कार्यालय, वाहन या अन्य संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है, तो दोषी से बाजार मूल्य का दोगुना मुआवजा वसूला जाएगा।

  • 🏥 हमले की स्थिति में अधिवक्ता के चिकित्सा खर्च का भुगतान भी आरोपी को करना होगा। 

  • ⏱️ पुलिस को शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर जांच शुरू करनी होगी, आवश्यकता होने पर तत्काल सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

  • 📅 जांच 30 दिनों में पूरी करने तथा मुकदमे का 6 माह के भीतर निस्तारण करने का लक्ष्य रखा गया है।

  • ❌ झूठी शिकायत करने वाले अधिवक्ता पर ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

महत्व

यह विधेयक अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महाराष्ट्र सरकार का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न्यायिक व्यवस्था से जुड़े पेशेवरों के विरुद्ध हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश लगाने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

 
 
 

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