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प्रॉपर्टी गिफ्ट पर सख्ती: 45 लाख से ऊपर के मामलों पर आयकर विभाग की नजर


भारत में नई Income-tax Rules, 2026 लागू होने के साथ अब ₹45 लाख से अधिक मूल्य की संपत्ति (Property) के गिफ्ट (Gift Deed) पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। यह बदलाव टैक्स चोरी रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।

📜 विधिक विश्लेषण (Legal Column)

लेखक: अधिवक्ता संदीप पांडेय

भारत में पारिवारिक या सामाजिक संबंधों के आधार पर संपत्ति का उपहार देना सामान्य प्रथा है, परंतु अब यह पूर्णतः “टैक्स-फ्री” नहीं माना जाएगा। Income-tax Rules, 2026 के Rule 237 के अनुसार ₹45 लाख या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति (जमीन, मकान आदि) के गिफ्ट को अब अनिवार्य रूप से Statement of Financial Transactions (SFT) में रिपोर्ट किया जाएगा।

⚖️ क्या बदला है?

  • पहले ₹30 लाख तक की सीमा थी, अब इसे बढ़ाकर ₹45 लाख किया गया है।

  • अब Registrar/Sub-Registrar हर उच्च-मूल्य गिफ्ट डीड की जानकारी आयकर विभाग को भेजेंगे।

  • सरकार डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से ऐसे लेन-देन की निगरानी करेगी।

👉 इसका सीधा अर्थ है: अब बड़े प्रॉपर्टी गिफ्ट छिपाना लगभग असंभव होगा।

💰 क्या हर गिफ्ट पर टैक्स लगेगा?

नहीं। आयकर कानून के अनुसार:

  • निकट संबंधियों (जैसे माता-पिता, पति/पत्नी, भाई-बहन) से प्राप्त गिफ्ट पूर्णतः टैक्स-फ्री होते हैं।

  • लेकिन गैर-रिश्तेदार से प्राप्त संपत्ति पर टैक्स लागू हो सकता है।

👉 महत्वपूर्ण बात:


अब “गिफ्ट” का स्वरूप नहीं, बल्कि उसकी वास्तविकता (substance) देखी जाएगी। 

⚠️ जोखिम (Legal Risks)

यदि करदाता सावधानी नहीं रखता, तो—

  • आयकर नोटिस

  • पेनल्टी और ब्याज

  • Benami Property Transactions Act, 1988 के तहत कार्रवाई


    हो सकती है।

📊 किन मामलों में जांच होगी?

  • आय के अनुपात से अधिक मूल्य की संपत्ति

  • नकली (sham) गिफ्ट या दिखावटी ट्रांजैक्शन

  • ITR में गिफ्ट की जानकारी न देना

🧾 करदाताओं के लिए सलाह

  1. हर गिफ्ट का Proper Documentation (Gift Deed) रखें

  2. ITR में सही जानकारी दें

  3. “रिश्तेदार” की परिभाषा स्पष्ट समझें

  4. बड़ी संपत्ति गिफ्ट से पहले टैक्स सलाह लें

🧠 निष्कर्ष

Income-tax Rules, 2026 के तहत यह संशोधन स्पष्ट संकेत देता है कि सरकार अब High-value property transactions को पूरी तरह ट्रैक करना चाहती है।

👉 “अब गिफ्ट के नाम पर टैक्स बचाना आसान नहीं रहेगा।”


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