प्रॉपर्टी गिफ्ट पर सख्ती: 45 लाख से ऊपर के मामलों पर आयकर विभाग की नजर
- Advocate Sandeep Pandey
- Mar 29
- 2 min read

भारत में नई Income-tax Rules, 2026 लागू होने के साथ अब ₹45 लाख से अधिक मूल्य की संपत्ति (Property) के गिफ्ट (Gift Deed) पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। यह बदलाव टैक्स चोरी रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।
📜 विधिक विश्लेषण (Legal Column)
लेखक: अधिवक्ता संदीप पांडेय
भारत में पारिवारिक या सामाजिक संबंधों के आधार पर संपत्ति का उपहार देना सामान्य प्रथा है, परंतु अब यह पूर्णतः “टैक्स-फ्री” नहीं माना जाएगा। Income-tax Rules, 2026 के Rule 237 के अनुसार ₹45 लाख या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति (जमीन, मकान आदि) के गिफ्ट को अब अनिवार्य रूप से Statement of Financial Transactions (SFT) में रिपोर्ट किया जाएगा।
⚖️ क्या बदला है?
पहले ₹30 लाख तक की सीमा थी, अब इसे बढ़ाकर ₹45 लाख किया गया है।
अब Registrar/Sub-Registrar हर उच्च-मूल्य गिफ्ट डीड की जानकारी आयकर विभाग को भेजेंगे।
सरकार डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से ऐसे लेन-देन की निगरानी करेगी।
👉 इसका सीधा अर्थ है: अब बड़े प्रॉपर्टी गिफ्ट छिपाना लगभग असंभव होगा।
💰 क्या हर गिफ्ट पर टैक्स लगेगा?
नहीं। आयकर कानून के अनुसार:
निकट संबंधियों (जैसे माता-पिता, पति/पत्नी, भाई-बहन) से प्राप्त गिफ्ट पूर्णतः टैक्स-फ्री होते हैं।
लेकिन गैर-रिश्तेदार से प्राप्त संपत्ति पर टैक्स लागू हो सकता है।
👉 महत्वपूर्ण बात:
अब “गिफ्ट” का स्वरूप नहीं, बल्कि उसकी वास्तविकता (substance) देखी जाएगी।
⚠️ जोखिम (Legal Risks)
यदि करदाता सावधानी नहीं रखता, तो—
आयकर नोटिस
पेनल्टी और ब्याज
Benami Property Transactions Act, 1988 के तहत कार्रवाई
हो सकती है।
📊 किन मामलों में जांच होगी?
आय के अनुपात से अधिक मूल्य की संपत्ति
नकली (sham) गिफ्ट या दिखावटी ट्रांजैक्शन
ITR में गिफ्ट की जानकारी न देना
🧾 करदाताओं के लिए सलाह
हर गिफ्ट का Proper Documentation (Gift Deed) रखें
ITR में सही जानकारी दें
“रिश्तेदार” की परिभाषा स्पष्ट समझें
बड़ी संपत्ति गिफ्ट से पहले टैक्स सलाह लें
🧠 निष्कर्ष
Income-tax Rules, 2026 के तहत यह संशोधन स्पष्ट संकेत देता है कि सरकार अब High-value property transactions को पूरी तरह ट्रैक करना चाहती है।
👉 “अब गिफ्ट के नाम पर टैक्स बचाना आसान नहीं रहेगा।”
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